नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में सिख समुदाय पर गंभीर टिप्पणी करने के एक मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को समन जारी किया है. कोर्ट याचिकाकर्ता के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पुलिस द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र से शिकायतकर्ता का नाम हटा दिए जाने का मामला था. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जांच अधिकारी को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई पर पेश होकर कारण स्पष्ट करने का समन जारी किया है. मामला सिख समुदाय पर गंभीर टिप्पणी करने का है जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है. इस मामले में आरोपी भी दिल्ली पुलिस का ही सिपाही है. (Patiala House Court Summons to investigating officer for removing name of complainant)
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने शिकायतकर्ता मनजीत सिंह चुग का नाम आरोप पत्र से गवाह के रूप में हटाए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच अधिकारियों को अगली सुनवाई पर पेश होने का समन जारी किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 23 नवंबर 2019 को पुलिस उपायुक्त स्पेशल सेल द्वारा दाखिल एक हलफनामे में यह बताया गया कि मनजीत सिंह को गवाह के रूप में शामिल किया गया और उनका बयान रिकॉर्ड कराया गया है लेकिन आरोप पत्र में उनका नाम गवाह के तौर पर नहीं शामिल है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को तय की है. साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को स्वयं पेश होकर इस मामले में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.
यह है मामलाः वर्ष 2019 में ऑटो चालक सरबजीत सिंह के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी. घटना के अगले दिन दिल्ली पुलिस के सिपाही सचिन भाटी पर आरोप लगा की उसने सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. जिसके बाद शिकायतकर्ता मनजीत सिंह चुग ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है.