नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी (Actress Jacqueline Fernandez bail extended till November 15) है. नियमित जमानत पर फैसला 15 नवंबर को सुनाया जाएगा. इससे पहले, कोर्ट ने 10 नवंबर को नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले, शुक्रवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस दौरान ईडी की जांच और कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कई प्रश्न पूछे. उन्होंने पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है. सैकड़ों करोड़ रुपए कहां लगाए गए कहां गए, अगर आरोप लगाया गया है तो जांच का स्तर कहां तक है. साथ ही अगर इन्हीं के पास पर्याप्त सबूत थे तो उसने अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. गिरफ्तार न करने के सवाल पर ईडी ने जवाब दिया कि उस समय जैकलिन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था. ऐसे में वह देश छोड़कर नहीं जा सकती थी.
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Rs 200 crores money laundering case | Delhi's Patiala House Court extends the interim bail of actor Jacqueline Fernandez till 15th November.
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The order on regular bail will be pronounced on that day. https://t.co/tWEeAuW8zI
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— ANI (@ANI) November 11, 2022
The order on regular bail will be pronounced on that day. https://t.co/tWEeAuW8zI
शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि सभी आरोपियों को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जाएं. दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएं. जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. ईडी पांच बार उनके बयान को रिकॉर्ड कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है और उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. ऐसे में जैकलीन जांच में सहयोग कर रही हैं तो उन्हें जेल के अंदर रखने की क्या जरूरत है.
जैकलीन ने कहा कि मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश जाती रहती हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे विदेश जाने से रोका गया. मैं पिछले साल जनवरी में अपनी मां से मिलने जा रही थी लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया. मैंने इसके लिए जांच एजेंसी को ईमेल किया था. लेकिन उसका भी जवाब नही दिया. वहीं, ED के वकील ने जमानत का विरोध किया. ED के वकील ने कहा कि सहयोग का मतलब यह नही है कि आरोपी को देश छोड़ कर भागने दिया जाए. मामला गंभीर है. जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है. जैकलीन ने हर सवाल का घुमाकर जवाब दिया है. जैकलीन विदेशी नागरिक है. परिवार श्रीलंका में रहता है. 2021 दिसंबर में जैकलीन ने भागने का प्रयास भी किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 15 नवंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा.
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यह है मामला: गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी आदित्य सिंह समेत कई हाईप्रोफाइल लोगों से जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सुकेश के संपर्क में रहने के चलते कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इस जांच के दायरे में हैं. जैकलिन पर आरोप है सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कई महंगे गिफ्ट दिए हैं.