नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर टूलकिट फैलाने के मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को अपनी मां से बात करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान दिशा रवि को अपनी मां से 15 मिनट बात करने की अनुमति दी है.
गर्म कपड़े और घर का खाना खाने की अनुमति
कोर्ट ने दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह FIR की कॉपी उपलब्ध कराए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिरासत मांगने वाली याचिका की कॉपी उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने वकील से 30 मिनट बात करने की इजाजत दी है. सुनवाई के दौरान दिशा रवि की ओर से गर्म कपड़े, घर का खाना और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
पुलिस हिरासत में दिशा रवि
पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.
क्या हैं आरोप
यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया. उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में FIR दर्ज की है.