ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी की दिल्ली के सेंट्रल लोकेशन पर पार्टी दफ्तर बनाने के लिए भूमि देने की मांग पर केंद्र को नोटिस - पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए भूमि देने की मांग

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली के सेंट्रल लोकेशन पर पार्टी दफ्तर बनाने के लिए भूमि देने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 12, 2023, 8:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सेंट्रल लोकेशन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए भूमि देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के उन दो पत्रों को चुनौती दी है जिसमें पार्टी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को खारिज कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी अर्जी खारिज करते समय भ्रामक और बेबुनियाद तर्क दिए हैं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दल है और लोकतंत्र में विपक्ष को भी पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए न कि उनके अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए. केंद्र का फैसला दूसरे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की तुलना में आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह है.

ये भी पढ़ें: नर्स की मौत की सजा मामले में कोर्ट ने केंद्र से पूछा - क्या नर्स के परिवार को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है

आम आदमी पार्टी ने 2006 के केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जिनके दोनों सदनों को मिलाकर 15 सांसद होंगे उन्हें पांच सौ वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की जाएगी. इसके अलावा उन पार्टियों की दिल्ली ईकाई के लिए भी पांच सौ वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी के दफ्तर के लिए केंद्रीय लोकेशन वाले इलाकों में भूमि आवंटित की जाए जो अतिक्रमण मुक्त हो ताकि पार्टी का दफ्तर तुरंत बनाने का काम शुरू किया जा सके.

ये भी पढ़ें: निमिषा प्रिया की मां ने दाखिल किया हाईकोर्ट में हलफनामा, तीन भारतीय साथ में यमन जाने को तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सेंट्रल लोकेशन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए भूमि देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल 2024 को होगी.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के उन दो पत्रों को चुनौती दी है जिसमें पार्टी दफ्तर के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को खारिज कर दिया गया था. आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी अर्जी खारिज करते समय भ्रामक और बेबुनियाद तर्क दिए हैं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी दल है और लोकतंत्र में विपक्ष को भी पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए न कि उनके अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए. केंद्र का फैसला दूसरे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की तुलना में आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह है.

ये भी पढ़ें: नर्स की मौत की सजा मामले में कोर्ट ने केंद्र से पूछा - क्या नर्स के परिवार को यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है

आम आदमी पार्टी ने 2006 के केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जिनके दोनों सदनों को मिलाकर 15 सांसद होंगे उन्हें पांच सौ वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की जाएगी. इसके अलावा उन पार्टियों की दिल्ली ईकाई के लिए भी पांच सौ वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी के दफ्तर के लिए केंद्रीय लोकेशन वाले इलाकों में भूमि आवंटित की जाए जो अतिक्रमण मुक्त हो ताकि पार्टी का दफ्तर तुरंत बनाने का काम शुरू किया जा सके.

ये भी पढ़ें: निमिषा प्रिया की मां ने दाखिल किया हाईकोर्ट में हलफनामा, तीन भारतीय साथ में यमन जाने को तैयार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.