नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यस बैंक को 466 करोड रुपये का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार अवंता ग्रुप के संस्थापक गौतम थापर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने 27 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
ईडी ने थापर को 3 अगस्त को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 तक थापर, अवंता रियल्टी और ओयेस्टर बिल्डवेल ने यस बैंक के साथ 466.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. यस बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि ओयेस्टर बिल्डवेल की एक सहयोगी कंपनी ने एक पावर प्लांट का ठेका लेने के लिए दिसंबर 2017 में दस सालों के लिए 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था लेकिन कंपनी लोन की EMI नहीं दे रही, जिसके बाद उसे 30 अक्टूबर 2019 को NPA करार दिया गया.
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बता दें कि 2020 में CBI ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अवंता रियल्टी में रिश्वत के रुप में एक बंगला खरीदने के मामले में केस दर्ज किया था.