नई दिल्ली : नॉर्थ एमसीडी द्वारा गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई है कि दिल्ली की जनता को सुविधा और राहत देने के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपत्ति कर भरने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है. बता दें कि समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15% की छूट संपत्ति कर पर, निगम दे रही है.
इसके साथ ही कोरोना का टीकाकरण (Corona Vaccination) कराने वाले परिवार को संपत्ति कर में अतिरिक्त 3% की छूट दी जा रही है. जबकि, ऑनलाइन संपत्ति कर भरने पर, पहले से ही 2% की अतिरिक्त छूट है. कुल मिलाकर नागरिक 15+3+2 यानी कि कुल 20% छूट का लाभ ले सकते हैं.
मेयर राजा इकबाल सिंह (Mayor Raja Iqbal Singh) ने बताया कि अंतिम दिनों में नागरिकों के उत्साह को देखते हुए संपत्ति कर जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है. संपत्ति कर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ने से निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी और कोरोना टीकाकरण में भी लोगों का उत्साह बढ़ेगा. अंतिम तिथि बढ़ने से, उन नागरिकों को संपत्ति कर जमा करवाने में आसानी होगी, जो किन्ही कारणों से, अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं करवा पाए थे.
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