नई दिल्ली: जिन छात्रों के अंक 50 फीसदी है. उनका दिल्ली के निजी स्कूलों में साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में दाखिला होना मुश्किल है, क्योंकि स्कूलों ने साइंस स्ट्रीम के लिए 70 से 80 फीसदी और कॉमर्स के लिए 60 से 80 फीसदी अंक मांगे गए हैं. ऐसे में अगर छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मनपसंद स्ट्रीम में दाखिला नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 50 फीसदी अंकों के साथ साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम में दाखिला ले सकते हैं.
सरकारी स्कूलों में 11वीं के लिए दाखिला शुरू: दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने नॉन प्लान एडमिशन के तहत 11वीं में दाखिला की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दाखिला प्रक्रिया दो चरण में की जाएगी. पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 8 जून शाम 5 बजे तक चलेगी. इस चरण में 24 जून तक दाखिला प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा. वहीं, दाखिला का दूसरा चरण 26 जून से शुरू होगा, जो 5 जुलाई तक चलेगा. 24 जुलाई तक दाखिला का प्रोसेस कर लिया जाएगा.
ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने का लिंक विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in के होम पेज "सरकारी स्कूल प्रवेश" पर उपलब्ध है. यदि किसी अभिभावक को इसे भरने में सहायता की आवश्यकता है, तो वह निकटतम स्कूल में हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं. डेस्क माता-पिता को ऑनलाइन फॉर्म भरने और जमा करने में मदद करेगा.
जानिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए:
- विज्ञान (गणित के साथ) टोटल पास प्रतिशत- 55%
- विज्ञान- 50%, अंग्रेजी -50%, स्टैंडर्ड मैथ्स/बेसिक मैथ्स/मैथमेटिक्स- 50%
- विज्ञान (गणित के बिना) 50 फीसदी टोटल पास प्रतिशत
- अंग्रेजी में 50 फीसदी अंक, स्टैंडर्ड मैथ्स/बेसिक मैथ्स/मैथमेटिक्स- 40%, विज्ञान में 50%.
- कॉमर्स (गणित के साथ) छात्र 50 फीसदी अंकों के साथ पास.अंग्रेजी- 45%, स्टैंडर्ड मैथ्स/बेसिक मैथ्स/मैथमेटिक्स- 50%, सोशल साइंस- 45%.
- कॉमर्स (गणित के बिना), अंग्रेजी- 45%, सामाजिक विज्ञान-या हिंदी- 45% छात्र को किसी एक में "उत्तीर्ण" होना जरूरी.
- मानविकी स्ट्रीम में कुल मिलाकर कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है. गणित को एक विषय के रूप में देने के लिए छात्र को उस विषय में 50 फीसदी अंक होने जरूरी है.
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दाखिला के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत:
- छात्र का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र.
- मान्यता प्राप्त स्कूल का एसएलसी.
- पिछली कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका.
- बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो.
- दिल्ली के निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक: बच्चे या माता-पिता में से किसी एक के अधिवास प्रमाण पत्र, माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड. माता-पिता में से किसी का वोटर आई कार्ड.
- बिजली बिल/एमटीएनएल टेलीफोन बिल/पानी बिल.
- बैंक पासबुक बच्चे या माता-पिता में से किसी के नाम पर.
- बच्चे या माता-पिता में से किसी का आधार नंबर बच्चे या माता-पिता में से किसी के नाम पर पासपोर्ट.
- जाति का प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में)
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