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कोरोना: एनजीटी ने 31 मार्च तक सभी मामलों की सुनवाई स्थगित की - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

एनजीटी ने 31 मार्च तक के लिए लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी है. दरअसल कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है.

NGT adjourns hearing on all cases till 31 March due to Corona
एनजीटी ने 31 मार्च तक सभी मामलों की सुनवाई स्थगित किया
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Published : Mar 23, 2020, 4:51 PM IST

Updated : Mar 23, 2020, 5:19 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 31 मार्च तक के लिए लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी है. एनजीटी ने ये आदेश कोरोना वायरस की वजह से दिया है.

कर्मचारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंट पर रोक
पिछले 9 मार्च को एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच यानि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से अपनी हाजिरी लगाने पर रोक लगा दिया गया था. अब सभी मामलों की सुनवाई भी 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. दिल्ली सरकार ने भी पूरी दिल्ली में लॉकडाउन का आदेश दिया है.


हाईकोर्ट और निचली अदालतें 4 अप्रैल तक बंद
कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को भी 4 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट और निचली अदालतों में स्थित वकीलों के चैंबर भी बंद करने का आदेश दिया गया है.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 31 मार्च तक के लिए लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी है. एनजीटी ने ये आदेश कोरोना वायरस की वजह से दिया है.

कर्मचारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंट पर रोक
पिछले 9 मार्च को एनजीटी के प्रिंसिपल बेंच यानि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से अपनी हाजिरी लगाने पर रोक लगा दिया गया था. अब सभी मामलों की सुनवाई भी 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. दिल्ली सरकार ने भी पूरी दिल्ली में लॉकडाउन का आदेश दिया है.


हाईकोर्ट और निचली अदालतें 4 अप्रैल तक बंद
कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को भी 4 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट और निचली अदालतों में स्थित वकीलों के चैंबर भी बंद करने का आदेश दिया गया है.

Last Updated : Mar 23, 2020, 5:19 PM IST
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