नई दिल्ली: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर एक अहम फैसला किया है. इसके तहत खाने-पीने की सामग्री से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री की दुकानों और स्टालों पर स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. यह फैसला एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है.
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल/ कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान/नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक संशोधन 23 अगस्त 2018 को परिषद के निर्णय के अनुसार, पालिका परिषद द्वारा एक अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया है.
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इस निर्णय के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, ड्राई क्लीनर, डेयरी बूथ आदि के लिए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी. लॉजिंग हाउस और 5 सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम सौ रुपये से दो हजार रुपये तक वार्षिक वृद्धि की गई है. इसके साथ ही नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस वर्ष स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200 - 300 मामलों पर विचार करेगी.
आम जनता की सुविधा के नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन/वृद्धि के संबंध में आदेश को पिछले दिनों छह मई 2023 को पालिका परिषद की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध करा दिया है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इस फैसले से उनके राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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