नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की 29 और 30 नवंबर को होने वाले क्रॉस-एग्जामिनेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने सुब्रमण्यम स्वामी के क्रॉस-एग्जामिनेशन की तारीख 21 दिसंबर तक की है.
नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन
पिछले 30 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था. स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया था. क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान चीमा ने स्वामी को 1 अप्रैल 2008 का नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज अखबारों को दिखाया था. जिसमें दोनों अखबारों के प्रकाशन को अस्थाई रुप से बंद करने की बात थी.
'कोर्ट से समन जारी करने के बाद शुरू किया था हेराल्ड'
वकील चीमा ने स्वामी से पूछा था कि क्या आपने उस दिन के संपादकीय को हूबहू अपनी याचिका में लगाया था. तब स्वामी ने कहा कि हमने उस आलेख के वेबलिंक का पूरा एड्रेस दिया है. हम कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. स्वामी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 7 अप्रैल 2016 से दूसरी जगह से शुरु किया गया. ये कोर्ट की ओर से समन जारी करने के बाद शुरु किया गया था.
स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है. जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं. वो कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं. ये दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए.