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दिल्ली हिंसाः दिलबर नेगी हत्या के आरोपी अशरफ अली की जमानत खारिज - उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा

कड़कड़डूमा कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में दिलबर नेगी की हत्या के मामले के आरोपी अशरफ अली की जमानत याचिका खारिज कर दिया है.

murder of dilbar negi in delhi riots ashraf ali bail dismissed
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Oct 14, 2020, 9:22 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा के मामले में बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस पर काम करने वाले दिलबर नेगी की हत्या के मामले के आरोपी अशरफ अली की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दिया जा सकता है.

अशरफ अली की जमानत खारिज

दंगाईयों की भीड़ में शामिल था आरोपी

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा काफी भयावह था और उसमें काफी निर्दोष लोगों की जानें गई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने अनिल स्वीट हाउस में आग लगाया और दिलबर नेगी की मौत हो गई. ऐसी परिस्थिति में आरोपी को जमानत नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि पिछले 27 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिलबर नेगी की हत्या के मामले के जिन तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज किया था उनमें अशरफ भी शामिल था.

अनिल स्वीट हाउस पर काम करता था दिलबर नेगी

दंगाईयों ने 24 फरवरी को मेन बृजपुरी रोड के चमन पार्क स्थित अनिल स्वीट शॉप को आग लगा दिया. आग लगने से दुकान पर काम कर रहे दिलबर नेगी की मौत हो गई थी. दिलबर नेगी की लाश 26 फरवरी को बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस के पास मिली थी. पुलिस के मुताबिक दिलबर नेगी उत्तराखंड का रहने वाला था.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा के मामले में बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस पर काम करने वाले दिलबर नेगी की हत्या के मामले के आरोपी अशरफ अली की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दिया जा सकता है.

अशरफ अली की जमानत खारिज

दंगाईयों की भीड़ में शामिल था आरोपी

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा काफी भयावह था और उसमें काफी निर्दोष लोगों की जानें गई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने अनिल स्वीट हाउस में आग लगाया और दिलबर नेगी की मौत हो गई. ऐसी परिस्थिति में आरोपी को जमानत नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि पिछले 27 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिलबर नेगी की हत्या के मामले के जिन तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज किया था उनमें अशरफ भी शामिल था.

अनिल स्वीट हाउस पर काम करता था दिलबर नेगी

दंगाईयों ने 24 फरवरी को मेन बृजपुरी रोड के चमन पार्क स्थित अनिल स्वीट शॉप को आग लगा दिया. आग लगने से दुकान पर काम कर रहे दिलबर नेगी की मौत हो गई थी. दिलबर नेगी की लाश 26 फरवरी को बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस के पास मिली थी. पुलिस के मुताबिक दिलबर नेगी उत्तराखंड का रहने वाला था.

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