ETV Bharat / state

एयर एशिया में FDI नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ- केंद्र

सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए किए गए लॉबिंग के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी याचिका दायर की है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट दाखिल करें.

एयर एशिया में FDI नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ- केंद्र
author img

By

Published : Mar 29, 2019, 11:49 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया. ये बातें केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में हलफनामा दायर कर कही. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

स्वामी ने दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए एयर एशिया के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हम एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर फैसला करेंगे. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह के एयरलाइंस कंपनियों को दी जाती है.

स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए याचिका डाली
सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए किए गए लॉबिंग के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी याचिका दायर की है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट दाखिल करें. स्वामी ने मांग की है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं.


याचिका में कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है.


स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पिछले मार्च और जुलाई महीने में इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई को पत्र लिखा था. उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा है कि सीबीआई एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रष्ट तरीकों की जांच कर रही है. सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एयर एशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया. ये बातें केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में हलफनामा दायर कर कही. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

स्वामी ने दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए एयर एशिया के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हम एयर एशिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर फैसला करेंगे. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह के एयरलाइंस कंपनियों को दी जाती है.

स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए याचिका डाली
सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए किए गए लॉबिंग के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी याचिका दायर की है. पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट दाखिल करें. स्वामी ने मांग की है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं.


याचिका में कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एयर एशिया इंडिया और विस्तारा को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है.


स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पिछले मार्च और जुलाई महीने में इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई को पत्र लिखा था. उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा है कि सीबीआई एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रष्ट तरीकों की जांच कर रही है. सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एयर एशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है.

Intro:नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर एशिया को दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देते समय एफडीआई नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। ये बातें केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में हलफनामा दायर कर कही। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी।


Body:स्वामी ने दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए एयरएशिया के आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा हम एयरएशिया को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने पर फैसला करेंगे। केंद्र सरकार ने अपन हलफनामे में कहा है कि एफडीआई की अनुमति नए और वर्तमान दोनों ही तरह के एयरलाईंस कंपनियों को दी जाती है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए किए गए लॉबिंग के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी याचिका दायर की है। पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वे रिपोर्ट दाखिल करें। स्वामी ने मांग की है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए दिशानिर्देश दिए जाएं।


Conclusion:याचिका में कहा गया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एयरएशिया इंडिया और विस्तारा को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पिछले मार्च और जुलाई महीने में इसकी शिकायत करते हुए सीबीआई को पत्र लिखा था। उन्होंने मीडिया रिपोर्टस का हवाला देते हुए कहा है कि सीबीआई एयरएशिया इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति देने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रष्ट तरीकों की जांच कर रही है। सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एयरएशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.