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एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर: प्रवीण शंकर कपूर - mcd standing committee

भाजपा प्रवक्ता ने एमसीडी की महापौर से डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 68 का अध्ययन करने का आग्रह किया है, जो बताता है कि स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जो नगर निगम चुनाव के बाद नई समिति के गठन होने तक बनी रहती है. दुर्भाग्य से चूंकि यह तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद बना एक नया सदन है, इसलिए इसमें स्थायी समिति नहीं है और 22 फरवरी को हुए स्थायी समिति के चुनाव के परिणाम को अवैध रूप से अस्वीकार करके महापौर ने स्थायी समिति के संवैधानिक गठन में बाधा डाली है.

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Published : Apr 9, 2023, 8:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने नगर निगम की अनिवार्य वैधानिक समितियों और क्षेत्रीय वार्ड समितियों के साथ-साथ एमसीडी की स्थायी समिति के गठन में बाधा डालने के लिए दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की निंदा की है. उन्होंने भाजपा और अन्य विपक्षी पार्षदों को बैठकों में आमंत्रित किए बिना नगर निगम के अधिकारियों के साथ जोनल वार्ड पार्षद स्तर की बैठकें बुलाने को परंपराओं के खिलाफ बताया है.

मेयर को लिखे पत्र में भाजपा प्रवक्ता ने एमसीडी की महापौर से डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 68 का अध्ययन करने का आग्रह किया है जो बताता है कि स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जो नगर निगम चुनाव के बाद नई समिति के गठन होने तक बनी रहती है. यानि की नए चुनाव के बाद भी नई समिति के चुने जाने तक पुराने सदन की स्थायी समिति काम करती रहती है. दुर्भाग्य से चूंकि यह तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद बना एक नया सदन है, इसलिए इसमें स्थायी समिति नहीं है और 22 फरवरी को हुए स्थायी समिति के चुनाव के परिणाम को अवैध रूप से अस्वीकार करके महापौर ने स्थायी समिति के संवैधानिक गठन में बाधा डाली है.

एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर
एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर

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इसी तरह महापौर ने अनिवार्य जोनल वार्ड समितियों, शिक्षा समिति और ग्रामीण समिति जैसी अन्य वैधानिक समितियों के गठन की अनुमति नहीं दी है, जिससे विकास कार्य रुके हुए हैं. साथ ही संविदा कर्मचारियों के अनुबंधों का उचित नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है. दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने महापौर से डीएमसी एक्ट 1957 के अनुसार काम करने और क्षेत्रीय बैठकों के लिए भाजपा पार्षदों को आमंत्रित करके महापौर के उच्च पद की परंपराओं को बनाए रखने की अपील की है. साथ ही स्थायी समिति, क्षेत्रीय वार्ड समितियों व अन्य वैधानिक समितियों के तत्काल गठन की अनुमति देने का आग्रह किया है.

एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर
एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर

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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने नगर निगम की अनिवार्य वैधानिक समितियों और क्षेत्रीय वार्ड समितियों के साथ-साथ एमसीडी की स्थायी समिति के गठन में बाधा डालने के लिए दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की निंदा की है. उन्होंने भाजपा और अन्य विपक्षी पार्षदों को बैठकों में आमंत्रित किए बिना नगर निगम के अधिकारियों के साथ जोनल वार्ड पार्षद स्तर की बैठकें बुलाने को परंपराओं के खिलाफ बताया है.

मेयर को लिखे पत्र में भाजपा प्रवक्ता ने एमसीडी की महापौर से डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 68 का अध्ययन करने का आग्रह किया है जो बताता है कि स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जो नगर निगम चुनाव के बाद नई समिति के गठन होने तक बनी रहती है. यानि की नए चुनाव के बाद भी नई समिति के चुने जाने तक पुराने सदन की स्थायी समिति काम करती रहती है. दुर्भाग्य से चूंकि यह तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद बना एक नया सदन है, इसलिए इसमें स्थायी समिति नहीं है और 22 फरवरी को हुए स्थायी समिति के चुनाव के परिणाम को अवैध रूप से अस्वीकार करके महापौर ने स्थायी समिति के संवैधानिक गठन में बाधा डाली है.

एमसीडी की स्थायी समिति अन्य वैधानिक समितियों का जल्द गठन सुनिश्चित करें महापौर
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