नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक न्यूज चैनल की ओर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में महुआ मोइत्रा को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने महुआ मोइत्रा को बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी.
25 सितंबर को कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को बतौर आरोपी समन जारी किया था, जिसके बाद आज वो कोर्ट में पेश हुई थीं. कोर्ट ने पिछले 2 अगस्त को महुआ के खिलाफ संज्ञान लिया था. इस मामले में शिकायतकर्ता न्यूज चैनल की ओर से दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे.
न्यूज चैनल ने महुआ मोइत्रा द्वारा चोर और पेड न्यूज कहे जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है. सुनवाई के दौरान न्यूज चैनल की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट को वो वीडियो दिखाया था, जिसमें महुआ ने उस चैनल को चोर और पेड न्यूज कहा था.
'न्यूज चैनल के खिलाफ अपमानजनक बातें '
याचिका में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने पिछले 3 जुलाई को शिकायतकर्ता न्यूज चैनल के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं. याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने कठिन परिश्रम से प्रतिष्ठा अर्जित की है. महुआ मोइत्रा ने अपने बयान से शिकायतकर्ता न्यूज चैनल की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है.