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Delhi Mayor Election: MCD का सत्र बुलाए जाने का पत्र LG को शनिवार शाम तक मिलेगा - मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

एमसीडी का सत्र बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश जारी किया है. न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नई तारीख का प्रस्ताव वाला पत्र उपराज्यपाल को शनिवार शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है.

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Published : Feb 17, 2023, 10:30 PM IST

नयी दिल्ली: दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाने की नई तारीख का प्रस्ताव वाला पत्र उपराज्यपाल को शनिवार शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है. न्यूज एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. छह जनवरी के बाद से तीन बार नया मेयर चुनने में विफल रहने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की तारीख तय करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी की बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है.

बता दें, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव खत्म होने के बाद से करीब दो महीने बाद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है. अब जल्द ही मेयर चुने जाने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं.

एमसीडी के सूत्रों ने बताया कि मेयर और अन्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए एमसीडी का सत्र बुलाने की नई तारीख का प्रस्ताव वाला पत्र उपराज्यपाल को कल शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है. बता दें आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों को जीतकर एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था. भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं थी.

ये भी पढ़ेंः Delhi Mayor election: BJP को झटका, पहले होगा मेयर का चुनाव, 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश

दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, एमसीडी चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है. बहरहाल, नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा जल्द चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया है.

(इनपुट- पीटीआई)

ये भी पढे़ंः Delhi Mayor election: कोर्ट के फैसले पर AAP विधायक ने कहा- यह LG और BJP के मुंह पर जोरदार तमाचा

नयी दिल्ली: दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए एमसीडी का सत्र बुलाने की नई तारीख का प्रस्ताव वाला पत्र उपराज्यपाल को शनिवार शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है. न्यूज एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. छह जनवरी के बाद से तीन बार नया मेयर चुनने में विफल रहने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की तारीख तय करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी की बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है.

बता दें, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव खत्म होने के बाद से करीब दो महीने बाद भी दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका है. अब जल्द ही मेयर चुने जाने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं.

एमसीडी के सूत्रों ने बताया कि मेयर और अन्य पदों के लिए चुनाव कराने के लिए एमसीडी का सत्र बुलाने की नई तारीख का प्रस्ताव वाला पत्र उपराज्यपाल को कल शाम तक भेजे जाने की उम्मीद है. बता दें आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों को जीतकर एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था. भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं थी.

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दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, एमसीडी चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है. बहरहाल, नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा जल्द चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया है.

(इनपुट- पीटीआई)

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