नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता को खत्म करने का प्रावधान नए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस अधिनियम में कर दिया है. यह देशभर में लागू है. मगर दिल्ली में आज भी आठवीं पास की योग्यता को अनिवार्य है. जिस पर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कड़ा एतराज जताया है.
शैक्षणिक योग्यता से नही बन पा रहे लाइसेंस
रोजी-रोटी के लिए जो चालक का काम करना चाहते थे, वैसे लोग शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता के चलते लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं. ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन किया और वह लागू भी हो गए. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आखिरी सरकार किस कारण से नहीं मान रही है यह सरकार को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे कि दिल्ली सरकार को शैक्षणिक योग्यता का आधार खत्म कर दें.