नई दिल्ली: मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विदेश जाने की अनुमति देने की मांगी है. स्पेशल जज विकास ढल इस याचिका पर कल यानि 25 नवंबर को सुनवाई करेंगे.
शुक्रवार को ईडी की ओर से पेश वकील मनीष जैन ने जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने जवाब की प्रति डीके शिवकुमार की ओर से पेश वकील मयंक जैन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. डीके शिवकुमार ने 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी है. बता दें कि 2 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं.
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इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. 31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 31 मई 2022 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट से डीके शिवकुमार को मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था.
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