नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को कोर्ट में पेशी पर आने और जाने के लिए अलग वैन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ये आदेश दिया.
ताहिर हुसैन ने याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उसे जेल से पेशी पर लाने और वापस ले जाने के लिए अलग वैन उपलब्ध कराया जाए. याचिका के जवाब में जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ताहिर हुसैन को फिजिकल पेशी के लिए अलग से वैन उपलब्ध कराने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि वो डीएपी थर्ड बटालियन से कहें कि उसे ताहिर हुसैन को जेल से कोर्ट लाने और वापस जेल लेकर आने के लिए अलग से वैन उपलब्ध कराया जाए.
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दरअसल, पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सात सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस हिंसा में करोड़ों रुपये की सरकारी और निजी संपत्तियों का नुक़सान हुआ था.
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