नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की पत्नी के बैंक खाते को बहाल करने की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. ताहिर हुसैन की पत्नी ने कोर्ट से अपना बैंक खाता बहाल करने का आवेदन किया था. कड़कड़डूमा के अतरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने केस के जांच अधिकारी से मामले की जानकारी मांगी. अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आवदेक के बैंक एकाउंट को बहाल किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मामले में अब इस बैंक खाते से संबंधित सभी जांच पूरी हो चुकी है.
कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को इस बैंक एकाउंट को फिर से बहाल कराने का निर्देश दिया. 2020 के दिल्ली दंगों की पुलिस जांच के दौरान इस बैंक एकाउंट को फ्रिज कर दिया गया था. अब जब अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, एकाउंट को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
आपको बता दें कि आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दंगे के अपराध में अपने खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विकास महाजन ने दिल्ली पुलिस के वकील की अनुपलब्धता के कारण इस मामले को 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
बता दें ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली की अदालत में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसमें तीन साल पहले दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 10 लोगों के खिलाफ दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दस अन्य के खिलाफ साजिश, दंगा, हत्या और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.
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