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आबकारी नीति मामला : समीर महेंद्रु और विजय नायर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी - समीर महेंद्रु और विजय नायर की न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कारोबारी समीर महेंद्रु और विजय नायर की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई गई है. अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी. वहीं, कोर्ट ने समीर महेंद्रु की जेल परिवर्तित करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया है.

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कारोबारी समीर महेंद्रु
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Published : Nov 3, 2022, 3:11 PM IST

Updated : Nov 3, 2022, 8:16 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी समीर महेंद्रु और विजय नायर की न्यायिक हिरासत 17 नवंबर तक बढ़ाई गई. समीर महेंद्रू को ईडी ने राउज एवेन्यू स्थित एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने महेंद्रू के आवेदन पर जेल सुपरिटेंडेंट की मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए समीर महेंद्रु की जेल परिवर्तन के आवेदन को निरस्त कर दिया.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में समीर महेंद्रु को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. समीर महेंद्रु के वकील ने महेंद्रु को जेल 4 से जेल 3 में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. विजय नायर की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता जॉन रेबेका उपलब्ध नहीं है, इसलिए जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई अन्य तारीख उन्हें दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने 9 नवंबर की तिथि जमानत याचिका की सुनवाई के लिए तय की है. वहीं समीर महेंद्रु की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 नवंबर की तिथि तय की है.

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बता दें कि 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नईर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.

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नई दिल्ली : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी समीर महेंद्रु और विजय नायर की न्यायिक हिरासत 17 नवंबर तक बढ़ाई गई. समीर महेंद्रू को ईडी ने राउज एवेन्यू स्थित एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने महेंद्रू के आवेदन पर जेल सुपरिटेंडेंट की मेडिकल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए समीर महेंद्रु की जेल परिवर्तन के आवेदन को निरस्त कर दिया.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में समीर महेंद्रु को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. समीर महेंद्रु के वकील ने महेंद्रु को जेल 4 से जेल 3 में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. विजय नायर की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता जॉन रेबेका उपलब्ध नहीं है, इसलिए जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोई अन्य तारीख उन्हें दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने 9 नवंबर की तिथि जमानत याचिका की सुनवाई के लिए तय की है. वहीं समीर महेंद्रु की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 नवंबर की तिथि तय की है.

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बता दें कि 17 अगस्त को सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्ण, आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नईर (पूर्व सीईओ, मेसर्स ओनली मच लाउडर), मनोज राय (पूर्व कर्मचारी), अमनदीप ढल (निदेशक, मैसर्स ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड), समीर महेंद्रू (प्रबंध निदेशक, इंडोस्पिरिट ग्रुप), अमित अरोड़ा (निदेशक, मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड), बुद्धि रिटेल प्रा. लि., दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडेय को नामजद किया गया है.

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Last Updated : Nov 3, 2022, 8:16 PM IST
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