नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का हिस्सा रहे 6 नौकरशाहों को मिली अंतरिम जमानत 27 जनवरी तक बढ़ा दी है.
सुनवाई के दौरान इन छह नौकरशाहों की ओर से दाखिल जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया. सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि इन्हें जमानत देने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है. उसके बाद अभियुक्तों की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा और विकास कुमार पाठक ने सीबीआई के जवाब पर दलीलें रखने के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने 27 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दिया.
ये हैं आरोपी
29 नवंबर को स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने जिन लोगों को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था उनमें अजित कुमार डुंग डुंग, रबिन्द्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना,अनुप के पुजारी औऱ सिंधुश्री खुल्लर शामिल हैं. कोर्ट ने इन छह आरोपियों को दो-दो लाख के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी.
चिदंबरम भी हैं आरोपी
29 नवंबर को सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल से पेश किया था. पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 14 आरोपी हैं जिसमें 7 लोकसेवक और 4 कंपनियां शामिल हैं.
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं. सीबीआई ने कहा था कि कुछ अभियुक्त जमानत पर हैं और कुछ को गिरफ्तार किया जाना बाकी है.
14 को आरोपी बनाया गया
सीबीआई ने 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 14 को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में पीटर मुखर्जी, सीए भास्कररमन, सिंधुश्री खुल्लर, अजीत कुमार डुंगडुंग, रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना और अनुपम कुमार पुजारी शामिल हैं.
जिन कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एडवांटेज स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.