ETV Bharat / state

स्कॉटलैंड में महिला से रेप के आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के मामले में स्काटलैंड में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को 45 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद आरोपी को डेढ़ लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

Interim bail for rape accused from woman in Scotland
दिल्ली हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 13, 2020, 6:32 PM IST

Updated : May 27, 2020, 9:37 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कॉटलैंड में एक महिला से रेप के आरोपी को 45 दिनों की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद आरोपी को डेढ़ लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आरोपी रमिंदर सिंह पर 2012 में स्कॉटलैंड में एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है.

इस मामले में आरोपी 6 अप्रैल 2015 से दिल्ली की जेल में बंद है. उसे इस मामले में ब्रिटेन प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है. याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट के दौरान उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.

प्रत्यर्पण की याचिका है लंबित

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अजय दिगपाल और राजीव शर्मा ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपी के प्रत्यर्पण की याचिका देश में लंबित है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने लगाई शर्तें

कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो अपने अंतरिम जमानत की अवधि पूरा होने पर जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करेगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो केस की सुनवाई के लिए हर डेट पर कोर्ट में उपस्थित होगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता या किसी गवाह से मिलकर उसे किसी तरह प्रभावित नहीं करेगा.

कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि अगर उसका पता या फोन नंबर बदलता है, तो वह इसकी सूचना संबंधित एसएचओ और जांच अधिकारी के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट को सूचित करेगा.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कॉटलैंड में एक महिला से रेप के आरोपी को 45 दिनों की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. जस्टिस सुरेश कैत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद आरोपी को डेढ़ लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आरोपी रमिंदर सिंह पर 2012 में स्कॉटलैंड में एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है.

इस मामले में आरोपी 6 अप्रैल 2015 से दिल्ली की जेल में बंद है. उसे इस मामले में ब्रिटेन प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है. याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट के दौरान उसे अपने परिवार की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.

प्रत्यर्पण की याचिका है लंबित

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अजय दिगपाल और राजीव शर्मा ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपी के प्रत्यर्पण की याचिका देश में लंबित है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने लगाई शर्तें

कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो अपने अंतरिम जमानत की अवधि पूरा होने पर जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करेगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि वो केस की सुनवाई के लिए हर डेट पर कोर्ट में उपस्थित होगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता या किसी गवाह से मिलकर उसे किसी तरह प्रभावित नहीं करेगा.

कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा. कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिया कि अगर उसका पता या फोन नंबर बदलता है, तो वह इसकी सूचना संबंधित एसएचओ और जांच अधिकारी के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट को सूचित करेगा.

Last Updated : May 27, 2020, 9:37 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.