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नेशनल हेराल्ड मामला: फरवरी तक टला सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन - सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन

नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन फिलहाल के लिए टल गया है. अब स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन 1 फरवरी को होगा.

Subramanian Swamy
सुब्रमण्यम स्वामी
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Published : Dec 21, 2019, 9:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन टाल दिया है. इस मामले पर सुनवाई करने वाले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली. अब इस मामले में स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन 1 फरवरी को होगा.

ये क्रॉस एग्जामिनेशन पहले 29 और 30 नवंबर को होने वाला था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से क्रॉस एग्जामिनेशन की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था. जिसके बाद कोर्ट ने ये आज के लिए नियत किया था, लेकिन आज भी जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टल गई.

किया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन

पिछले 30 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था. स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया था.

'हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने की नीयत'

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सबकुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन टाल दिया है. इस मामले पर सुनवाई करने वाले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली. अब इस मामले में स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन 1 फरवरी को होगा.

ये क्रॉस एग्जामिनेशन पहले 29 और 30 नवंबर को होने वाला था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से क्रॉस एग्जामिनेशन की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था. जिसके बाद कोर्ट ने ये आज के लिए नियत किया था, लेकिन आज भी जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टल गई.

किया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन

पिछले 30 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था. स्वामी का क्रॉस एग्जामिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया था.

'हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने की नीयत'

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सबकुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन टाल दिया है। इस मामले पर सुनवाई करने वाले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टली। अब इस मामले में स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन 1 फरवरी 2020 को होगा।



Body:जज के छुट्टी पर होने से सुनवाई टली
ये क्रास-एग्जामिनेशन पहले 29 और 30 नवंबर को होने वाला था लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से क्रास-एग्जामिनेशन की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। जिसके बाद कोर्ट ने ये आज के लिए नियत किया था। लेकिन आज भी जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई टल गई।
सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था
पिछले 30 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था। स्वामी का क्रास एग्जामिनेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया था। 
कोर्ट की ओर से समन जारी करने के बाद शुरु किया गया था प्रकाशन
क्रास-एग्जामिनेशन के दौरान चीमा ने स्वामी को 1 अप्रैल 2008 का नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज अखबारों को दिखाया था जिसमें दोनों अखबारों के प्रकाशन को अस्थाई रुप से बंद करने की बात थी। चीमा ने स्वामी से पूछा था कि क्या आपने उस दिन के संपादकीय को हू-ब-हू अपनी याचिका में लगाया था तब स्वामी ने कहा कि हमने उस आलेख के वेबलिंक का पूरा एड्रैस दिया है। हम कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्वामी ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन 7 अप्रैल 2016 से दूसरी जगह से शुरु किया गया। ये कोर्ट की ओर से समन जारी करने के बाद शुरु किया गया। इसलिए यह साफ है कि आठ साल बीत जाने के बाद काफी सोच समझकर इसे शुरु किया गया। जब प्रकाशन बंद किया गया था तो अखबार के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। स्वामी ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय ने हेराल्ड हाउस लेने की कार्रवाई शुरु कर दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्वामी के इस बयान का वकील चीमा ने विरोध किया।
हेराल्ड हाउस पर कब्जा करने की नीयत थी
सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।



Conclusion:व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है। जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए।
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