नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को नेताजी नगर में झुग्गियों को तोड़ने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तारा वितस्ता गंजू की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख आठ अगस्त तय कर दी.
बता दें कि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने 30 जून को नोटिस जारी कर दो जुलाई को झुग्गियों को तोड़ने के निर्देश दिए थे. इसके विरोध में झुग्गियों में रहने वाले 44 निवासियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बिभूति भूषण मिश्रा ने कोर्ट में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के 25 अक्टूबर 2016 को किए गए एमओयू और पुनर्वास नीति की जानकारी देते हुए कहा कि झुग्गियों को तोड़ने से पहले वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके बाद हाई कोर्ट ने झुग्गियों को तोड़ने के भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी.
इसे भी पढ़ें: People Strike: तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई से प्रभावित लोग भूख हड़ताल पर बैठे, कहा- हमें दिया जाए घर
बता दें, दिल्ली के तुगलकाबाद किला परिधी क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती में 30 अप्रैल और 1 मई को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस दौरान एक हजार से अधिक घरों को तोड़ा गया था, जिसमें रहने वाले लोग अब बेघर हो गए हैं. लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. ये कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई थी. लोगों का यह भी आरोप है कि यहां एक नहीं बल्कि पांच हजार से अधिक घरों को तोड़ा गया है. इस कार्रवाई से नाराज तुगलकाबाद में लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे.
इसे भी पढ़ें: Encroachment in Tughlakabad: लोग सामान को कबाड़ में बेचने को मजबूर