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कड़कड़डूमा कोर्ट: ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग मामले में सुनवाई टली

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Published : Feb 22, 2021, 8:41 PM IST

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है.

ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 8 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया है.


ये भी पढ़ें- किसान आंदोलन: लाल किले पर चढ़ने वाला जसप्रीत गिरफ्तार


मीडिया ट्रायल किया जा रहा है


पिछली 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो.

उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं. उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.


एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप


ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है.

चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.


पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए
ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए गए.

चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.


29 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था ताहिर


17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज की थी.

इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें- 23 फरवरी को मनेगा 'पगड़ी संभाल दिवस', पगड़ियां पहनकर किसान करेंगे विरोध

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 8 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया है.


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मीडिया ट्रायल किया जा रहा है


पिछली 28 जनवरी सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो.

उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं. उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी. ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में अपने परिजनों की सुरक्षा की मांग की है.


एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप


ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपी बनाया है. 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है.

चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.


पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए
ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया. जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए गए.

चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.


29 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था ताहिर


17 अगस्त 2020 को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ 11 मार्च 2020 को मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज की थी.

इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

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