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न्यूनतम मजदूरी पर दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज - दिल्ली सरकार की खबर

दिल्ली सरकार की न्यूनतम मजदूरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

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न्यूनतम मजदूरी पर दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज
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Published : Mar 24, 2021, 10:32 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दिल्ली सरकार की न्यूनतम मजदूरी के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

पहले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें


याचिका दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स फेडरेशन ने दायर की है. पिछले 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि जब आप किसी गरीब की तकलीफों को देखेंगे तो अपने आप को अमीर महसूस करेंगे. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जब हाईकोर्ट से फैक्ट्री मालिकों की मौजूदा वक्त में तकलीफों पर गौर करने पर जोर दिया. तब कोर्ट ने कहा था कि वे पहले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें, जो उनसे ज्यादा तकलीफ में हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी गरीब की तकलीफों को देखेंगे तो अपने आपको अमीर महसूस करेंगे.

ये भी पढ़ें:-योजनाओं को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने को कमीशन प्रतिबद्ध: जाकिर खान


याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 7 दिसंबर 2020 को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी करने का जो आदेश दिया है, अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई तो कई सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और इससे काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि मनाने पर लगी रोक

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को न्यूनतम वेतन का जो आदेश जारी किया है वो न्यूनतम मजदूरी का न होकर अधिकतम मजदूरी का साबित हो रहा है.यह किसी भी केंद्रशासित प्रदेश में दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा है. इस आदेश की वजह से फैक्ट्री मालिकों पर बोझ बढ़ गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दिल्ली सरकार की न्यूनतम मजदूरी के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

पहले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें


याचिका दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स फेडरेशन ने दायर की है. पिछले 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि जब आप किसी गरीब की तकलीफों को देखेंगे तो अपने आप को अमीर महसूस करेंगे. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जब हाईकोर्ट से फैक्ट्री मालिकों की मौजूदा वक्त में तकलीफों पर गौर करने पर जोर दिया. तब कोर्ट ने कहा था कि वे पहले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें, जो उनसे ज्यादा तकलीफ में हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी गरीब की तकलीफों को देखेंगे तो अपने आपको अमीर महसूस करेंगे.

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याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 7 दिसंबर 2020 को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी करने का जो आदेश दिया है, अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई तो कई सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और इससे काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

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याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को न्यूनतम वेतन का जो आदेश जारी किया है वो न्यूनतम मजदूरी का न होकर अधिकतम मजदूरी का साबित हो रहा है.यह किसी भी केंद्रशासित प्रदेश में दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा है. इस आदेश की वजह से फैक्ट्री मालिकों पर बोझ बढ़ गया है.

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