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Money Laundering Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक टली

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Published : Jun 1, 2023, 2:05 PM IST

Updated : Jun 1, 2023, 2:19 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए टाल दी है. शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह याचिका दायर की गई थी. वहीं ईडी की केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर आज सुनवाई होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए टाल दी है. बता दें ईडी के केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को ही खत्म हो रही है, जिस पर आज दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी.

पुलिस ने मांगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति
आज सुबह दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर सिसोदिया को आगे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी गई है. बता दें कि 23 मई को पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सिसोदिया के साथ की गई मैन हैंडलिंग को लेकर पुलिस ने यह एप्लीकेशन दाखिल की है, ताकि आगे से कोई इस तरह के हालात न बने. इस पर कोर्ट के निर्देश के बाद ही तय होगा कि सिसोदिया को सुनवाई पर कोर्ट लेकर आना है या नहीं.

30 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सिसोदिया मामले के मुख्य सूत्रधार हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं. इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हैं. ये 18 विभागों के मंत्री रहे हैं. ताकतवर हैं इनको जमानत देने से गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं. अब सिसोदिया के पास जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है.

ये भी पढ़ेंः Delhi Murder Case: आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड तीन दिन बढ़ी, पुलिस ने कहा- नहीं हो सकी है चाकू की बरामदगी

बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इसमें सीबीआई सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढे़ंः Land For Job Scam Case: सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगाऔर समय, सुनवाई 12 जुलाई तक टली

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए टाल दी है. बता दें ईडी के केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार को ही खत्म हो रही है, जिस पर आज दोपहर दो बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी.

पुलिस ने मांगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश करने की अनुमति
आज सुबह दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर सिसोदिया को आगे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी गई है. बता दें कि 23 मई को पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा सिसोदिया के साथ की गई मैन हैंडलिंग को लेकर पुलिस ने यह एप्लीकेशन दाखिल की है, ताकि आगे से कोई इस तरह के हालात न बने. इस पर कोर्ट के निर्देश के बाद ही तय होगा कि सिसोदिया को सुनवाई पर कोर्ट लेकर आना है या नहीं.

30 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सिसोदिया मामले के मुख्य सूत्रधार हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं. इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हैं. ये 18 विभागों के मंत्री रहे हैं. ताकतवर हैं इनको जमानत देने से गवाह और सबूत प्रभावित हो सकते हैं. अब सिसोदिया के पास जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है.

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बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इसमें सीबीआई सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Last Updated : Jun 1, 2023, 2:19 PM IST
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