नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले के आरोपी मेहुल चोकसी की नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनायर्स की प्रिव्यू की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली सुनवाई करेगी.
मेहुल चोकसी की जगह नीरव मोदी का नाम
पहले की सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने कहा था कि पूरी याचिका दो मिनट की क्लिप पर आधारित है. नेटफ्लिक्स ने उस वीडियो में मेहुल चोकसी का नाम भी नहीं लिया है बल्कि नीरव मोदी का नाम लिया है. उन्हें दो मिनट का वीडियो दिखाया गया है. याचिक में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफार्म को रेगुलेट किया जाए. उन्होंने कहीं जांच में सहयोग नहीं किया है. वे यह कह रहे हैं कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जांच में सहयोग करना चाहते हैं. उनके खिलाफ रेड अलर्ट नोटिस जारी किया जा चुका है. हर मामले में वो भगोड़ा घोषित हो चुके हैं. कौल ने कहा था कि सिंगल जज ने सही कहा है कि ओटीटी प्लेटफार्म को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई कानून नहीं है. अगर इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत उपाय है तो उसका इस्तेमाल करें.
बैड बॉय बिलियनायर्स के प्रिव्यू की मांग
नेटफ्लिक्स ने अपने हलफनामे में कहा है कि मई 2019 में इस वेब सीरिज के लिए मेहुल चोकसी का इंटरव्यू किया गया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. पिछले 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि इस सीरीज से उनके मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले का आरोपी है. मेहुल ने बैड बॉय बिलियनायर्स के प्रिव्यू की मांग की है. पिछले 7 सितंबर को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नेटफ्लिक्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.
ये भी पढ़ें- दिल्ली हिंसा: जेल में बंद देवांगन कलीता की प्रदर्शन की फुटेज की कॉपी देने की मांग पर सुनवाई
ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने का कानून नहीं
इसके पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर चुकी है. पिछले 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा था कि इस मामले में दीवानी केस दायर किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें निजी अधिकारों के उल्लंघन का मामला है. सिंगल बेंच ने वेब सीरिज के प्रिव्यू की भी इजाजत नहीं दी थी. सिंगल बेंच ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है. सिंगल बेंच ने ऐसी ही एक याचिका पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया था.
13,500 करोड़ के लोन फ्रॉड का है आरोप
मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर है. मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड का आरोप है. मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उनकी पत्नी अमी भारत छोड़कर फरार हो चुके हैं. ईडी ने मेहुल चौकसी, अमी मोदी और नीरव मोदी पर साजिश रचने और मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है.