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बाटला हाउस एनकाउंटर केस: दोषी आरिज खान की सजा की अवधि पर सुनवाई आज - बाटला हाउस एनकाउंटर मामले के दोषी आरिज खान

साकेत कोर्ट ने पिछले 8 मार्च को बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अपना फैसला सुनाया था. जिसमें अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था.

Hearing on Batla House encounter case convict Ariz Khan
बाटला हाउस एनकाउंटर मामला
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Published : Mar 15, 2021, 10:14 AM IST

Updated : Mar 15, 2021, 1:18 PM IST

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट आज बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान की सजा की अवधि पर सुनवाई करेगा. पिछले 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया था. इस मामले की एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव सुनवाई करेंगे.

2018 में किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था. आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है.

ये भी पढ़ें:-बाटला हाउस एनकाउंटर केस : कैसे, कब और क्या...?

आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था. उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे. चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी.

ये भी पढ़ें:-बाटला हाउस एनकाउंटर केस: आतंकी आरिज दोषी करार, 15 को सजा का एलान


2013 में एक को मिल चुकी है सजा

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का ईनाम रखा था. दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट आज बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान की सजा की अवधि पर सुनवाई करेगा. पिछले 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया था. इस मामले की एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव सुनवाई करेंगे.

2018 में किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था. आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है.

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आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था. उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे. चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी.

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2013 में एक को मिल चुकी है सजा

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का ईनाम रखा था. दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.

Last Updated : Mar 15, 2021, 1:18 PM IST
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