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NSE फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई

एनएसई फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर आज Delhi High court सुनवाई करेगी. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Delhi High court
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Published : Aug 16, 2022, 8:01 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) आज एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे (former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. संजय पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

बता दें कि 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई (Central Beuro of Investigation) भी जांच कर रही है.

सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकॉर्डिंग के नमूने, रिकॉर्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) आज एनएसई फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे (former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. संजय पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

बता दें कि 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने संजय पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. संजय पांडे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई (Central Beuro of Investigation) भी जांच कर रही है.

सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकॉर्डिंग के नमूने, रिकॉर्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे.

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