नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के मामले में सुनवाई चल रही है. बता दें कि सुनवाई के वक्त निर्भया के माता पिता कोर्ट में मौजूद हैं. एमिकस क्युरी वृंदा ग्रोवर, दोषियों के वकील ए पी सिंह और एम एल शर्मा भी कोर्ट में मौजूद हैं.
सरकारी वकील ने कोर्ट से डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद केवल क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है.
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2012 Delhi gang-rape case: Prosecutor urges the court to issue death warrants to convicts. Court informed by the lawyers of convicts that they are in the process of filing curative plea https://t.co/C245pc56g5
— ANI (@ANI) January 7, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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वृंदा ग्रोवर ने एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा को बताया कि दोषियों में विनय और मुकेश सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं.
मामले में वकील एमएल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से विनय की क्युरेटिव पिटीशन के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए. तब कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है.
सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि ये याचिका दिसंबर 2018 से लंबित है. दोषी इस याचिका को लंबा खिंचना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि फांसी की सजा पर जल्द अमल होना चाहिए.
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A Delhi court to pronounce order at 3.30pm today on the plea of parents of 2012 Delhi gang-rape victim seeking to expedite the procedure to hang all 4 convicted in the case and also seeking issuance of death warrant against them.
— ANI (@ANI) January 7, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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वृंदा ग्रोवर ने कहा कि वो दोषी मुकेश के दो लीगल दस्तावेजों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बिना क्युरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती है. जिसपर कोर्ट ने वृंदा ग्रोवर से कहा कि इस प्रक्रिया में कम समय लें.
मामले में सरकारी वकील ने कहा कि क्युरेटिव पिटीशन लंबित है इस आधार पर डेथ वारंट जारी करने से रोका नहीं जा सकता है.
इस पूरे मामले में निर्भया की मां ने कहा कि वो इस याचिका को लेकर एक साल से लड़ रही हैं. उन्हें जल्द फैसला मिलना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया अब कोर्ट इसपर 3:30 बजे फैसला सुनाएगा.