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डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड मामले की सुनवाई टली - ईटीवी भारत दिल्ली न्यूज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी नेता प्रकाश जारवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जून को होगी. पढ़ें पूरी खबर..

राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Jun 1, 2022, 9:18 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी नेता प्रकाश जारवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जून को होगी. जानकारी के मुताबिक आज स्पेशल जज गीतांजलि गोयल सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थीं, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई टाली गई है.

इस मामले में बीते 21 मई को मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर अंतरा देबबर्मा ने बयान दर्ज कराया था. 29 अप्रैल को छह गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया. जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक की स्थगित

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी नेता प्रकाश जारवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जून को होगी. जानकारी के मुताबिक आज स्पेशल जज गीतांजलि गोयल सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थीं, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई टाली गई है.

इस मामले में बीते 21 मई को मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर अंतरा देबबर्मा ने बयान दर्ज कराया था. 29 अप्रैल को छह गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया. जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी.

पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.

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