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पी चिदंबरम के खिलाफ दर्ज INX Media Deal Case की सुनवाई टली, 9 जुलाई को अगली सुनवाई

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज INX मीडिया डील मामले (INX Media deal case) की सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

Rouse Avenue Court INX-media case
राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Jun 22, 2021, 8:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने INX Media Deal Case की सुनवाई टाल दी है. यह मामला पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज किया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

चिदंबरम समेत आठ आरोपियों को जारी किया था समन

पिछले 16 अप्रैल को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. उनके साथ बाकी आरोपी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे.
पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत आठ आरोपियों को समन जारी किया था.

INX Media case : पी चिदंबरम और बेटे कार्ति समेत 10 आरोपियों को समन जारी

कौन-कौन सी हैं धाराएं

पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ED ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज किया था. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं.

INX मीडिया डील मामले में दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक

ये FIR INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

कौन-कौन हैं आरोपी

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया FMCG डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने INX Media Deal Case की सुनवाई टाल दी है. यह मामला पूर्व मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज किया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

चिदंबरम समेत आठ आरोपियों को जारी किया था समन

पिछले 16 अप्रैल को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. उनके साथ बाकी आरोपी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे.
पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत आठ आरोपियों को समन जारी किया था.

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कौन-कौन सी हैं धाराएं

पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ED ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज किया था. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं.

INX मीडिया डील मामले में दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक

ये FIR INX मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए INX मीडिया से पैसे वसूले थे.

कौन-कौन हैं आरोपी

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया FMCG डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

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