नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर चुका है जिसमें उन्होंने जरूरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी.
हाईकोर्ट ने खारिज की थी आरोपियों की याचिका
23 नवंबर 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपियों की अर्जी को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ. संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता जो संशोधन के पहले के हैं. ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं. जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा था कि सीबीआई को अपील दायर करने के स्वीकृति लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि खुद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर ने अपील दायर की है. जस्टिस बृजेश सेठी के 30 नवंबर 2020 को रिटायर होने के बाद इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया.
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केस में ए राजा समेत 19 आरोपी
इस मामले में सीबीआई और ईडी ने ए राजा और कनिमोझी समेत सभी 19 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. 25 मई 2018 को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है.
2017 में बरी किए गए थे आरोपी
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. जज ओपी सैनी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है.