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PM CARES में ICAI के फंड ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ HC में सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने आईसीएआई के फंड ट्रांसफर करने की मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

HC refuses to entertain plea against ICAI decision to transfer money to PM CARES Fund
ICAI के फंड ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ HC में सुनवाई से इनकार
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Published : Aug 26, 2020, 5:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब आईसीएआई के फैसले से उसका कोई सदस्य पीड़ित नहीं हैं तो ये याचिका दायर कैसे की जा सकती है.

ICAI के फंड ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ HC में सुनवाई से इनकार

पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

याचिका नितिन चतुर्वेदी ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि आईसीएआई ने कारपोरेट मंत्रालय के सचिव के आग्रह पर पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. याचिका में कहा गया था कि आईसीएआई ने न केवल 15 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड को ट्रांसफर किए बल्कि उसने अपने सदस्यों के सहयोग से छह करोड़ रुपये और देने का वादा किया है.

कोर्ट ने याचिका वापस लेने को कहा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आईसीएआई के सदस्य इसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं तो आपने ये याचिका क्यों दायर की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि या तो इस याचिका को वापस लीजिए या या जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए. उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब आईसीएआई के फैसले से उसका कोई सदस्य पीड़ित नहीं हैं तो ये याचिका दायर कैसे की जा सकती है.

ICAI के फंड ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ HC में सुनवाई से इनकार

पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

याचिका नितिन चतुर्वेदी ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि आईसीएआई ने कारपोरेट मंत्रालय के सचिव के आग्रह पर पीएम केयर्स फंड को 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. याचिका में कहा गया था कि आईसीएआई ने न केवल 15 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड को ट्रांसफर किए बल्कि उसने अपने सदस्यों के सहयोग से छह करोड़ रुपये और देने का वादा किया है.

कोर्ट ने याचिका वापस लेने को कहा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आईसीएआई के सदस्य इसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं तो आपने ये याचिका क्यों दायर की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि या तो इस याचिका को वापस लीजिए या या जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए. उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

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