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हाईकोर्ट का ऑड-इवन पर रोक से इनकार, कहा- सरकार करे विचार

पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा. जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवंबर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

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Published : Nov 1, 2019, 1:00 PM IST

Updated : Nov 1, 2019, 3:16 PM IST

HC का odd-even पर रोक लगाने से इंकार

नई दिल्ली: ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 5 नवंबर तक इन याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करें कोर्ट ने फिलहाल ऑड-ईवन के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई है.

पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा. जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवंबर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

याचिका वकील शाश्वत भारद्वाज ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना मौलिक अधिकारों का हनन करती है. याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को छूट देना लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लघंन है. याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन योजना से कोर्ट में आने वाले पक्षकारों और वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ेगी जो न्याय पाने के अधिकार का उल्लघंन है.

नई दिल्ली: ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 5 नवंबर तक इन याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करें कोर्ट ने फिलहाल ऑड-ईवन के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई है.

पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा. जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवंबर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

याचिका वकील शाश्वत भारद्वाज ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना मौलिक अधिकारों का हनन करती है. याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को छूट देना लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लघंन है. याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन योजना से कोर्ट में आने वाले पक्षकारों और वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ेगी जो न्याय पाने के अधिकार का उल्लघंन है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 5 नवंबर तक इन याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे। कोर्ट ने फिलहाल ऑड-ईवन के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई है।




Body:पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवंबर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

 


Conclusion:याचिका एक वकील शाश्वत भारद्वाज ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को छूट देना लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लघंन है। याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन योजना से कोर्ट में आने वाले पक्षकारों और वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ेगी जो न्याय पाने के अधिकार का उल्लघंन है।
Last Updated : Nov 1, 2019, 3:16 PM IST
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