नई दिल्ली: राजद्रोह मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से पूछताछ करने की इजाजत दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दे दी है. स्पेशल सेल पूछताछ में शामिल होने के लिए 15 जून को नोटिस देगी. नोटिस मिलने के अगले दो दिन के अंदर उन्हें स्पेशल सेल की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा.
दरअसल, हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगाई है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जफरुल इस्लाम से पूछताछ की इजाजत मांगी थी. पिछले 4 जून को हाईकोर्ट में जफरुल इस्लाम से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि जफरुल इस्लाम ने अपना जवाब दे दिया है. पिछले 12 मई को हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने आदेश दिया था कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ 22 जून तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.
फेसबुक पोस्ट पर विवाद
दरअसल, जफरुल इस्लाम के 28 फरवरी के फेसबुक पर किए गए पोस्ट का जिक्र करते हुए जफरुल इस्लाम को आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि फेसबुक पोस्ट में हिन्दू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और धमकी भरी टिप्पणी की गई है. याचिका में कहा गया है कि जफरुल की टिप्पणी दो धर्मों के बीच विवाद पैदा करने की नीयत से की गई है. ये टिप्पणी ऐसे समय में आया है जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है.