नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए 3 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की याचिका
याचिका अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा और विपिन नायर ने कहा कि अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है. इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2015 को किया गया था. पिछले आम चुनाव में इसने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नाम हल चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा था.
जनवरी 2011 में हुआ था रजिस्ट्रेशन
याचिका में कहा गया है कि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से 11 जनवरी 2011 को हुआ था. आंध्रप्रेदश में इसी पार्टी की सरकार है. याचिका में जगनमोहन की पार्टी के लेटरहेट में संक्षिप्त नाम वाईएसआर बताया जाता है. अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जगन मोहन की पार्टी उसकी पार्टी के समान ही वाईएसआर नाम का संक्षिप्त इस्तेमाल करती है, जो गैरकानूनी है.