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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

grape-3 restrictions implemented in delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर ग्रैप तीन के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत निर्माण की गतिविधियों पर बैन रहेगा. इसके तहत दिल्ली में पेट्रोल के बीएस-3 और डीजल के बीएस-4 वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 14, 2024, 12:48 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ गया है. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली में पेट्रोल के बीएस-3 और डीजल के बीएस-4 वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी. साथ ही सरकारी को छोड़कर अन्य निजी निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 399 दर्ज किया गया था. एक्यूआई 401 से अधिक होने पर ग्रैप-3 लागू करने का प्रावधान है. रविवार को दिल्ली का एक्यूआई अचानक 457 पहुंच गया. ऐसे में तत्काल प्रभाव से सीएक्यूएम की ओर से ग्रैप-3 लागू कर दिया गया. इसके तहत पाबंदियां बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी नहीं होगी. ग्रैप-3 के तहत राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा सकती है.

  • CAQM Sub-Committee for operationalization of GRAP called on an emergency meeting today morning in view of sudden deterioration of air quality of Delhi-NCR from last evening.
    Contd. (1/2)

    — Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) January 14, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कोहराम, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दिल्ली में ग्रैप- 3 लागू होगा तो दोनों प्रकार के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी. इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें जगह-जगह जांच करती और चालान काटती हैं. ग्रैप- 3 के तहत सरकारी निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निर्माण कार्यों पर रोक रहती है. निर्माणाधीन साइटों पर धूल न उड़े इसके लिए भी निर्माणाधीन एजेंसी को सभी मानक पूरे करने हैं. धूल उड़ती मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही होटलों में कोयला या लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध है. कूड़ा जलाने पर रोक है. दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नियमित सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके साथ ही एक हजार से अधिक टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वालों की निगरानी करती हैं.

ये भी पढ़ें : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ गया है. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया है. इसके तहत दिल्ली में पेट्रोल के बीएस-3 और डीजल के बीएस-4 वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी. साथ ही सरकारी को छोड़कर अन्य निजी निर्माण कार्य पर भी रोक रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 399 दर्ज किया गया था. एक्यूआई 401 से अधिक होने पर ग्रैप-3 लागू करने का प्रावधान है. रविवार को दिल्ली का एक्यूआई अचानक 457 पहुंच गया. ऐसे में तत्काल प्रभाव से सीएक्यूएम की ओर से ग्रैप-3 लागू कर दिया गया. इसके तहत पाबंदियां बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी नहीं होगी. ग्रैप-3 के तहत राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा सकती है.

  • CAQM Sub-Committee for operationalization of GRAP called on an emergency meeting today morning in view of sudden deterioration of air quality of Delhi-NCR from last evening.
    Contd. (1/2)

    — Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) January 14, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि दिल्ली में ग्रैप- 3 लागू होगा तो दोनों प्रकार के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी. इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें जगह-जगह जांच करती और चालान काटती हैं. ग्रैप- 3 के तहत सरकारी निर्माण को छोड़कर अन्य सभी निर्माण कार्यों पर रोक रहती है. निर्माणाधीन साइटों पर धूल न उड़े इसके लिए भी निर्माणाधीन एजेंसी को सभी मानक पूरे करने हैं. धूल उड़ती मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान है. इसके साथ ही होटलों में कोयला या लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध है. कूड़ा जलाने पर रोक है. दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नियमित सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके साथ ही एक हजार से अधिक टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वालों की निगरानी करती हैं.

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