ETV Bharat / state

Grap First Phase: दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप का पहला चरण, इन बातों का रखें ध्यान

first phase of Grap implemented in Delhi NCR: अक्टूबर की शुरुआत में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है. इसके अंतर्गत अब लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं वह क्या है..

Graded Response Action Plan
Graded Response Action Plan
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 6, 2023, 8:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर के मद्देनजर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के पहले चरण को लागू कर दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुक्रवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी को पार करते हुए खराब श्रेणी में पहुंच चुका है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी
एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी ने समीक्षा के दौरान पाया कि बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. मौसम विभाग समेत अन्य एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में ही रहेगा. हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैप के पहले चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. सीएक्यूएम कि उप समिति ने आम लोगों से भी प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निम्न चीजें करने को कहा है-

  1. गाड़ी के इंजन का रख-रखाव ठीक के करें.
  2. वाहनों में टायर प्रेशर मेंटेन रखें.
  3. वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.
  4. रेड लाइट पर इंजन को बंद कर दें.
  5. 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न चलाएं.
  6. 311 और ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण फैलाने की शिकायतों को दर्ज कराएं.

इन बातों का रखें ध्यान-

  1. दिल्ली-एनसीआर में वाहन चालकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. ऐसा न होने या प्रमाण पत्र एक्सपायर होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया सकता है.
  2. दिल्ली-एनसीआर की रिहायशी सोसाइटियों और औद्योगिक इकाइयों में पूरी तरह से डीजल जनरेटर पर विद्युत आपूर्ति न की जाए.
  3. रिहायशी या व्यावसायिक इलाके में निर्माण कार्य कर रही एजेंसी या संबंधित व्यक्ति द्वारा धूल को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम करें.
  4. निर्माण सामग्री खुले में रखे जाने पर उसे ढंकने की उचित व्यवस्था की जाए.
  5. ग्रैप स्टेज वन लागू होने के बाद पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में भी दर्ज किया गया. पिछले माह दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के अंदर दर्ज किया गया था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होना शुरू हो गया है. प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें-मिलावटखोरी में अब नमक का नंबर! गाजियाबाद में मिलावट की आशंका में नमक फैक्ट्री सील

यह भी पढ़ें-Winter Action Plan: दिल्ली-NCR में लागू हुआ ग्रैप, जानें कब-क्या रहेंगी पाबंदियां और लोगों से क्या की गई अपील

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर के मद्देनजर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के पहले चरण को लागू कर दिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुक्रवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी को पार करते हुए खराब श्रेणी में पहुंच चुका है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी
एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी ने समीक्षा के दौरान पाया कि बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. मौसम विभाग समेत अन्य एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में ही रहेगा. हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैप के पहले चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. सीएक्यूएम कि उप समिति ने आम लोगों से भी प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निम्न चीजें करने को कहा है-

  1. गाड़ी के इंजन का रख-रखाव ठीक के करें.
  2. वाहनों में टायर प्रेशर मेंटेन रखें.
  3. वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.
  4. रेड लाइट पर इंजन को बंद कर दें.
  5. 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन न चलाएं.
  6. 311 और ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण फैलाने की शिकायतों को दर्ज कराएं.

इन बातों का रखें ध्यान-

  1. दिल्ली-एनसीआर में वाहन चालकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. ऐसा न होने या प्रमाण पत्र एक्सपायर होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया सकता है.
  2. दिल्ली-एनसीआर की रिहायशी सोसाइटियों और औद्योगिक इकाइयों में पूरी तरह से डीजल जनरेटर पर विद्युत आपूर्ति न की जाए.
  3. रिहायशी या व्यावसायिक इलाके में निर्माण कार्य कर रही एजेंसी या संबंधित व्यक्ति द्वारा धूल को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम करें.
  4. निर्माण सामग्री खुले में रखे जाने पर उसे ढंकने की उचित व्यवस्था की जाए.
  5. ग्रैप स्टेज वन लागू होने के बाद पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में भी दर्ज किया गया. पिछले माह दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के अंदर दर्ज किया गया था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होना शुरू हो गया है. प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें-मिलावटखोरी में अब नमक का नंबर! गाजियाबाद में मिलावट की आशंका में नमक फैक्ट्री सील

यह भी पढ़ें-Winter Action Plan: दिल्ली-NCR में लागू हुआ ग्रैप, जानें कब-क्या रहेंगी पाबंदियां और लोगों से क्या की गई अपील

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.