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CM Arvind Kejriwal ने कहा- इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से प्रदूषण कम कर सकेगी सरकार

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार राज्य में प्रदूषण कम कर सकेगी. मुख्यमंत्री ने ये बातें दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंजूरी देते हुए कही.

Chief Minister Arvind Kejriwal
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Published : May 10, 2023, 7:28 PM IST

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एग्रीगेटर्स व डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए योजना के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दी. यह मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंतर्गत दी गई है. योजना की फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी गई है, जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग स्थानीय लोगों से उनका फीडबैक लेगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह स्कीम दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को एक नियम के दायरे में लाकर रेगुलेट करने की नींव रखती है. यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और समय पर शिकायत के निस्तारण को सुनिश्चित करती है. साथ ही यह लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा भी देती है.

सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार को दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे. मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 उस व्यक्ति और संस्था पर लागू होगी, जो किसी भी तरह के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचालित होती हैं और यात्रियों को लाने-ले जाने का काम करती है. इसी के साथ वे ई-कॉमर्स इकाई या अन्य संस्था भी इस योजना के दायरे में आएंगी, जो कोई भी उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल को भेजने के लिए डिलीवरी सेवा का इस्तेमाल करती हैं.

कैब एग्रीगेटरों की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटरों की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. इसके अंतर्गत आपात स्थिति से निपटने के मद्देनजर एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा और इसे 112 (दिल्ली पुलिस) के साथ जोड़ना होगा. योजना में उपभोक्ताओं की शिकायत का समय पर निस्तारण करने पर बल दिया गया है. साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा.

जिन मामलों में चालक का प्रदर्शन खराब होगा, वहां उसके सुधार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. यह भारत में पहली ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी, जहां राज्य सरकार कॉमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी. यह योजना पुराने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए चरणबद्ध तरीका प्रदान करती है. योजना को लागू करते समय किसी की भी आजीविका पर संकट न आए, इसलिए इसे चार साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जो शामिल होने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगा. मसलन योजना के पहले 6 महीनों में बेड़े में शामिल कुल कारों में से 5 फीसद इलेक्ट्रिक कारें होनी अनिवार्य है.

इन वाहनों का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य: पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने के चार साल बाद सभी नए कमर्शियल दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है. इसी तरह, स्कीम की अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए कमर्शियल चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक के होने जरूरी हैं. एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी एक अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा. यह योजना बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सर्विस को एक नियम के दायरे में लाने की नींव भी रखती है. क्योंकि दिल्ली में आज तक बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं थी. इसलिए यह योजना शहर में ऐसी सेवाओं को रेगुलेट करने का प्रावधान करती है. दिल्ली में व्यापार के नए अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत शहर में सभी बाइक-टैक्सी और दोपहिया वाहनों को किराए पर लेने की सर्विस शुरू की जाएगी, लेकिन इसमें केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही शामिल किया जाएगा. यह प्रावधान दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के अनुरूप होगा.

यह भी पढ़ें-NDMC Meeting: CM आवास के रेनोवेशन का उठा मुद्दा, मीटिंग छोड़कर निकल गए CM केजरीवाल

पहली बार बाइक टैक्सी सेवा: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम को मंजूरी देने के साथ आज एक और उपलब्धि हासिल की है. भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दिल्ली सरकार, दिल्ली में एग्रीगेटर को अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए एक टारगेट दे रही है. साथ ही, सरकार दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने जा रही है.

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके. हमने स्कीम के तहत प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को पेश किया है, जहां किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन से लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ, इस योजना के तहत दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू की जा रही है, जिसमें दोपहिया वाहनों को टैक्सी और किराए पर लेने के प्रावधान को एक नियम का रूप दिया गया है.

यह भी पढ़ें-Passing Out Parade: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा- यूनिफॉर्म पहनने के बाद जाति-धर्म सब एक हो जाता है

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एग्रीगेटर्स व डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए योजना के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दी. यह मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंतर्गत दी गई है. योजना की फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी गई है, जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग स्थानीय लोगों से उनका फीडबैक लेगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह स्कीम दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को एक नियम के दायरे में लाकर रेगुलेट करने की नींव रखती है. यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और समय पर शिकायत के निस्तारण को सुनिश्चित करती है. साथ ही यह लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा भी देती है.

सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार को दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे. मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 उस व्यक्ति और संस्था पर लागू होगी, जो किसी भी तरह के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से संचालित होती हैं और यात्रियों को लाने-ले जाने का काम करती है. इसी के साथ वे ई-कॉमर्स इकाई या अन्य संस्था भी इस योजना के दायरे में आएंगी, जो कोई भी उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल को भेजने के लिए डिलीवरी सेवा का इस्तेमाल करती हैं.

कैब एग्रीगेटरों की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना: सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटरों की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है. इसके अंतर्गत आपात स्थिति से निपटने के मद्देनजर एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा और इसे 112 (दिल्ली पुलिस) के साथ जोड़ना होगा. योजना में उपभोक्ताओं की शिकायत का समय पर निस्तारण करने पर बल दिया गया है. साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा.

जिन मामलों में चालक का प्रदर्शन खराब होगा, वहां उसके सुधार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. यह भारत में पहली ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी, जहां राज्य सरकार कॉमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी. यह योजना पुराने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए चरणबद्ध तरीका प्रदान करती है. योजना को लागू करते समय किसी की भी आजीविका पर संकट न आए, इसलिए इसे चार साल की अवधि में लागू किया जाएगा, जो शामिल होने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगा. मसलन योजना के पहले 6 महीनों में बेड़े में शामिल कुल कारों में से 5 फीसद इलेक्ट्रिक कारें होनी अनिवार्य है.

इन वाहनों का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य: पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने के चार साल बाद सभी नए कमर्शियल दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है. इसी तरह, स्कीम की अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए कमर्शियल चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक के होने जरूरी हैं. एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी एक अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा. यह योजना बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सर्विस को एक नियम के दायरे में लाने की नींव भी रखती है. क्योंकि दिल्ली में आज तक बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं थी. इसलिए यह योजना शहर में ऐसी सेवाओं को रेगुलेट करने का प्रावधान करती है. दिल्ली में व्यापार के नए अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत शहर में सभी बाइक-टैक्सी और दोपहिया वाहनों को किराए पर लेने की सर्विस शुरू की जाएगी, लेकिन इसमें केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही शामिल किया जाएगा. यह प्रावधान दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के अनुरूप होगा.

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पहली बार बाइक टैक्सी सेवा: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम को मंजूरी देने के साथ आज एक और उपलब्धि हासिल की है. भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दिल्ली सरकार, दिल्ली में एग्रीगेटर को अपनी फ्लीट को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने के लिए एक टारगेट दे रही है. साथ ही, सरकार दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने जा रही है.

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके. हमने स्कीम के तहत प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को पेश किया है, जहां किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन से लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ, इस योजना के तहत दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू की जा रही है, जिसमें दोपहिया वाहनों को टैक्सी और किराए पर लेने के प्रावधान को एक नियम का रूप दिया गया है.

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