नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के समय गौतम गंभीर के जंगपुरा इलाके में बिना इजाजत रैली करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस की शिकायत पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में पुलिस को इस मामले में दोबारा शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने कहा कि जिस नोटिफिकेशन के उल्लंघन की शिकायत की गई है उसके साथ दोबारा शिकायत की जा सकती है.
गंभीर ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में कहा गया था कि गौतम गंभीर ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. गंभीर ने बिना चुनाव आयोग को सूचित किए जंगपुरा इलाके में रैली की और रोड शो निकाल कर प्रचार किया था.