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गेस्ट टीचरों के लिए राहत की खबर, सैलरी के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा

सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों (Guest Teachers) के लिए राहत की खबर है. शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education ) ने सभी स्कूलों को गेस्ट टीचरों का सैलरी बिल 10 तारीख तक देने का आदेश दिया है.

directorate of education orders all schools to pay guest teacher salary bills by 10th
शिक्षा निदेशालय
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Published : Jun 29, 2021, 4:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत लगभग 20 हजार गेस्ट टीचरों (Guest Teachers) के लिए राहत की खबर है. अब गेस्ट टीचरों को सैलरी के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल दिल्ली शिक्षा निदेशालय , (Directorate of Education ) डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (E-V.)योगेश जैन के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने सभी स्कूलों के एचओएस को गेस्ट टीचरों के सैलरी का बिल हर माह के 10 तारीख या उससे पहले देने का आदेश दिया.


पालन नहीं करने वाले स्कूल के खिलाफ होगी कार्रवाई

वहीं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (E-V.) योगेश जैन ने कहा कि अगर इस संबंध में कोई भी स्कूल उचित कदम नहीं उठाता है तो संबंधित जिला उप शिक्षा निदेशक के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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शिक्षा निदेशालय का आदेश



ये भी पढ़ें-सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के लिए राहत की खबर, अगले आदेश तक टली PFC

वहीं इसको लेकर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने निदेशालय के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि निदेशालय के इस आदेश से गेस्ट टीचरों को काफी राहत मिलेगी. साथ ही कहा कि आदेश के बाद उम्मीद है कि गेस्ट टीचरों को समय पर सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों समय पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से ईएमआई का जो अतिरिक्त बोझ पड़ता था उससे समय पर सैलरी मिलने से राहत मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें-सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति खत्म, गेस्ट टीचरों ने किया स्वागत

वहीं ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण डेढ़ा ने कहा कि निदेशालय की ओर से इससे पहले भी कई आदेश आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों को अपनी सैलरी के लिए कई बार दो महीने तक इंतजार करना पड़ता है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर इस आदेश के बाद शिक्षकों को सैलरी समय पर मिल जाएगी तो यह सभी गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी राहत होगी.

ये भी पढ़ें-सरकारी स्कूलों में प्रमोशन से फिर बढ़ सकती हैं गेस्ट टीचरों की मुश्किलें

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत लगभग 20 हजार गेस्ट टीचरों (Guest Teachers) के लिए राहत की खबर है. अब गेस्ट टीचरों को सैलरी के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल दिल्ली शिक्षा निदेशालय , (Directorate of Education ) डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (E-V.)योगेश जैन के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने सभी स्कूलों के एचओएस को गेस्ट टीचरों के सैलरी का बिल हर माह के 10 तारीख या उससे पहले देने का आदेश दिया.


पालन नहीं करने वाले स्कूल के खिलाफ होगी कार्रवाई

वहीं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (E-V.) योगेश जैन ने कहा कि अगर इस संबंध में कोई भी स्कूल उचित कदम नहीं उठाता है तो संबंधित जिला उप शिक्षा निदेशक के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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शिक्षा निदेशालय का आदेश



ये भी पढ़ें-सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों के लिए राहत की खबर, अगले आदेश तक टली PFC

वहीं इसको लेकर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने निदेशालय के इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि निदेशालय के इस आदेश से गेस्ट टीचरों को काफी राहत मिलेगी. साथ ही कहा कि आदेश के बाद उम्मीद है कि गेस्ट टीचरों को समय पर सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों समय पर सैलरी नहीं मिलने की वजह से ईएमआई का जो अतिरिक्त बोझ पड़ता था उससे समय पर सैलरी मिलने से राहत मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें-सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति खत्म, गेस्ट टीचरों ने किया स्वागत

वहीं ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण डेढ़ा ने कहा कि निदेशालय की ओर से इससे पहले भी कई आदेश आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों को अपनी सैलरी के लिए कई बार दो महीने तक इंतजार करना पड़ता है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर इस आदेश के बाद शिक्षकों को सैलरी समय पर मिल जाएगी तो यह सभी गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी राहत होगी.

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