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दिल्ली हिंसा: उच्च न्यायालय में देवांगना कलीता की याचिका पर सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में UAPA के तहत जेल में बंद पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगन कलीता की याचिका पर सुनवाई करेगा.

Delhi violence:  Hearing on the petition of Devangana Kalita in Delhi High Court today
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jan 7, 2021, 10:08 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में UAPA के तहत जेल में बंद देवांगन कलीता की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. जाफराबाद में 23 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वीडियो फुटेज की कॉपी मांगने के लिए याचिका दायर की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई करेगी.

याचिका में देवांगन कलीता ने पिछले 23 फरवरी को जाफराबाद में हुए प्रदर्शन की फुटेज की कॉपी देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. उसके बावजूद उसे इलेक्ट्रॉनिक तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. कलीता ने इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कलीता की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि ये याचिका प्रि-मैच्योर है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट पर अभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है.

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देवांगन कलीता पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी हुई हैं. कलीता पर आरोप है कि उसने पिछले 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में UAPA के तहत जेल में बंद देवांगन कलीता की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. जाफराबाद में 23 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के वीडियो फुटेज की कॉपी मांगने के लिए याचिका दायर की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई करेगी.

याचिका में देवांगन कलीता ने पिछले 23 फरवरी को जाफराबाद में हुए प्रदर्शन की फुटेज की कॉपी देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. उसके बावजूद उसे इलेक्ट्रॉनिक तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. कलीता ने इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कलीता की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि ये याचिका प्रि-मैच्योर है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट पर अभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है.

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देवांगन कलीता पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी हुई हैं. कलीता पर आरोप है कि उसने पिछले 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था. बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

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