ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत मिली - अतहर खान को एक मामले में जमानत मिली

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत दे दी है. हालांकि उसे UAPA के मामले में जमानत नहीं मिली है. इसलिए वह जेल के बाहर नहीं आ पाएगा.

आरोपी अतहर खान
आरोपी अतहर खान
author img

By

Published : Oct 4, 2021, 7:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत देने का आदेश दिया.



अतहर खान को दयालपुर थाने में दर्ज FIR नंबर 59 में जमानत मिली है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307, 308, 201, 120 बी, 34 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा तीन और चार के तहत FIR दर्ज की गई है. अतहर खान को इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज दूसरे FIR में उसे जमानत नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें- क्या गुड मॉर्निंग से भाषण शुरू करने पर दिल्ली पुलिस आरोप खत्म कर देगी : शरजील इमाम


अतहर खान समेत 18 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत FIR दर्ज की गई है. सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सेल ने UAPA की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा तीन और चार के तहत आरोप लगाए गए हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत देने का आदेश दिया.



अतहर खान को दयालपुर थाने में दर्ज FIR नंबर 59 में जमानत मिली है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307, 308, 201, 120 बी, 34 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा तीन और चार के तहत FIR दर्ज की गई है. अतहर खान को इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज दूसरे FIR में उसे जमानत नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें- क्या गुड मॉर्निंग से भाषण शुरू करने पर दिल्ली पुलिस आरोप खत्म कर देगी : शरजील इमाम


अतहर खान समेत 18 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत FIR दर्ज की गई है. सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सेल ने UAPA की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा तीन और चार के तहत आरोप लगाए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.