नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी अतहर खान को एक मामले में जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत देने का आदेश दिया.
अतहर खान को दयालपुर थाने में दर्ज FIR नंबर 59 में जमानत मिली है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307, 308, 201, 120 बी, 34 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धारा तीन और चार के तहत FIR दर्ज की गई है. अतहर खान को इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज दूसरे FIR में उसे जमानत नहीं मिली है.
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अतहर खान समेत 18 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए के तहत FIR दर्ज की गई है. सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सेल ने UAPA की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा तीन और चार के तहत आरोप लगाए गए हैं.