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दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली

दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जियों पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई टाल दिया है. ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं.

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ताहिर हुसैन
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Published : Oct 12, 2020, 5:41 PM IST

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज आज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी गई. तीनों जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.

ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली

ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे.

तीनों मामले दयालपुर पुलिस थाने के

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कोर्ट आज जिन जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.

दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरा एफआईआर नंबर 80 का है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज हैं.

ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया

पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राईम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.

मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया

ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्सएप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन मामलों में जमानत अर्जियों पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज आज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी गई. तीनों जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.

ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टली

ताहिर हुसैन की ओर से वकील केके मनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर ली हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं. पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांदबाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे.

तीनों मामले दयालपुर पुलिस थाने के

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कोर्ट आज जिन जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, वे तीनों मामले दयालपुर थाने के हैं. एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है. एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं.

दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं. तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है. तीसरा एफआईआर नंबर 80 का है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज हैं.

ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया

पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगो को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राईम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.

मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया

ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्सएप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

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