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मुझे चार्जशीट मिलने से पहले ही सार्वजनिक हो गईः उमर खालिद - दिल्ली हिंसा कड़कड़डूमा कोर्ट सुनवाई

दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद ने कोर्ट को बताया कि जब उसे चार्जशीट नहीं मिली थी, उसके पहले से ही वो मीडिया में लीक कर दी गई थी. वहीं कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

delhi violence accused omar khalid appeared in karkardooma court
उमर खालिद
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Published : Jan 7, 2021, 7:23 PM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि उसे चार्जशीट की कॉपी मिल चुकी है. उमर खालिद ने आरोप लगाया कि जब उसे चार्जशीट नहीं मिली थी, उसके पहले से ही वो मीडिया में लीक कर दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.

'चार्जशीट कोर्ट में आने से पहले ही सार्वजनिक हो जाती है'

सुनवाई के दौरान उमर खालिद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. उमर खालिद ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार को बताया कि उसने चार्जशीट में बताए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया है. कोई भी व्यक्ति उस कागज पर लिख सकता है. उमर खालिद ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चार्जशीट कोर्ट में आने से पहले ही सार्वजनिक हो जाती है.

'दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं'

उमर खालिद ने कहा कि वो पिछले 4 महीने से हिरासत में है. उसके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. उसके बारे में अखबारों में खबरें पढ़कर काफी चिढ़ होती है. उमर खालिद ने कहा कि उसे दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, केवल कोर्ट पर भरोसा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

दंगों के लिए साजिश रचने का आरोप

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 5 जनवरी को क्राइम ब्रांच की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. 26 दिसंबर 2020 को क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने, और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओ के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

करीब 100 पेजों के इस चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की योजना बनाने के लिए मीटिंग की. इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है. चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.

'युनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था'

चार्जशीट में कहा गया है कि युनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसके जरिए भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी. इस ग्रुप के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था.

यूएपीए में चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है

बता दें कि पिछले 24 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था. पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली हिंसा में पूरक चार्जशीट दाखिल: उमर खालिद, शरजील इमाम को बनाया गया आरोपी

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट को बताया कि उसे चार्जशीट की कॉपी मिल चुकी है. उमर खालिद ने आरोप लगाया कि जब उसे चार्जशीट नहीं मिली थी, उसके पहले से ही वो मीडिया में लीक कर दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.

'चार्जशीट कोर्ट में आने से पहले ही सार्वजनिक हो जाती है'

सुनवाई के दौरान उमर खालिद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. उमर खालिद ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार को बताया कि उसने चार्जशीट में बताए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया है. कोई भी व्यक्ति उस कागज पर लिख सकता है. उमर खालिद ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चार्जशीट कोर्ट में आने से पहले ही सार्वजनिक हो जाती है.

'दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं'

उमर खालिद ने कहा कि वो पिछले 4 महीने से हिरासत में है. उसके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. उसके बारे में अखबारों में खबरें पढ़कर काफी चिढ़ होती है. उमर खालिद ने कहा कि उसे दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, केवल कोर्ट पर भरोसा है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

दंगों के लिए साजिश रचने का आरोप

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 5 जनवरी को क्राइम ब्रांच की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं. 26 दिसंबर 2020 को क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने, और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओ के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

करीब 100 पेजों के इस चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की योजना बनाने के लिए मीटिंग की. इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है. चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.

'युनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था'

चार्जशीट में कहा गया है कि युनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसके जरिए भी दिल्ली हिंसा की प्लानिंग की गई थी. इस ग्रुप के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. यह ग्रुप राहुल राय ने बनाया था.

यूएपीए में चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है

बता दें कि पिछले 24 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था. पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147, 148, 149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली हिंसा में पूरक चार्जशीट दाखिल: उमर खालिद, शरजील इमाम को बनाया गया आरोपी

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