नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आठ अक्टूबर को दिल्ली के सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 26 सितंबर को खत्म हो गई है. आज शाम तक डीएसएलएसए यह जानकारी देगा कि लोक अदालत में निपटारे के लिए कुल कितने आवेदन आए हैं. इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आठ अक्टूबर को मामलों का निस्तारण किया जाएगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक लोक अदालत का आयोजन होगा.
इसके अलावा अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए लोग चार अक्टूबर को सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 70 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 170 बेंच लगाई जाएंगी और प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा.
बता दें कि 30 जुलाई को आयोजित हुई ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत में एक लाख 17 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का निस्तारण हुआ था. साथ ही एक करोड़ 24 लाख रूपये से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई थी. जबकि इससे पहले 13 मई को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 67 हजार से अधिक मामलों का निपटारा हुआ था, जिनमें एक लाख 36 हजार से अधिक ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया गया था. तब कुल एक लाख 44 हजार ट्रैफिक चालान का कोटा निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख 70 हजार कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित है. बता दें दिल्ली में पहले ये राष्ट्रीय लोक अदालत नौ सितंबर को लगनी थी, जो जी-20 सम्मेलन के चलते स्थगित करनी पड़ी थी.
इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण
- लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को चार अक्टूबर को सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
- इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
- कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
- चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
- प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
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