ETV Bharat / state

चाइनीज मांझा पर डिटेल जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे दिल्ली पुलिस: हाईकोर्ट - Chinese manja

दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझा की घटनाओं को लेकर चाइनीज मांझा के निर्माताओं, बिक्री और स्टॉक करने वालों के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच को जांच करके विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा कि रिपोर्ट में उन सभी बाजारों का विवरण होना चाहिए, जहां धागा बेचा जा रहा है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Feb 10, 2023, 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझा के निर्माताओं, बिक्री और स्टॉक करने वालों के खिलाफ जांच कर डिटेल रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करें. हाईकोर्ट चाइनीज मांझे से हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर विचार कर रहा था. न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि कोर्ट ने इस मामले को 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है.

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने अपराध शाखा को आदेश दिया है कि वह मांझे का कारोबार करने वाले आयातकों, व्यापारियों और दुकानदारों की जांच करें और अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे. उन सभी बाजारों का विवरण दिया जाना, चाहिए जहां धागा बेचा जा रहा है और क्या दुकानदारों को इसके खिलाफ सतर्क किया गया है. उन्होंने कहा कि इन धागों के कारण हुई दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया है.

कोर्ट को बताया गया कि इनमें से कई लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी धागे ने उनका गला काट दिया. यह भी कहा गया कि मांझा पक्षियों और जानवरों के लिए भी हानिकारक है. इस मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पतंगबाजी ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों द्वारा की जाती है, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है कि ये खतरनाक धागे बाजार में उपलब्ध न हों.

ये भी पढ़ें: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का प्रगति पर निर्माण कार्य, 12 फरवरी को PM मोदी करेंगे उद्घाटन

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के साथ-साथ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी संचार के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी मौतें हो रही हैं. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि FIR केवल कागजी न लाए, बल्कि आयातक और निर्यातक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाए. इसलिए इसने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इन धागों के इस्तेमाल के लिए दर्ज एफआईआर की स्थिति और क्या मामलों में चार्जशीट दायर की गई है. बेंच ने दिल्ली पुलिस से सवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिलों पर प्लास्टिक गार्ड लगाने के लिए एक सलाह जारी करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भी कहा है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में मोटापे से परेशान महिला ने की आत्महत्या, मरने से पहले पति को किया था वीडियो कॉल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझा के निर्माताओं, बिक्री और स्टॉक करने वालों के खिलाफ जांच कर डिटेल रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करें. हाईकोर्ट चाइनीज मांझे से हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर विचार कर रहा था. न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि कोर्ट ने इस मामले को 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है.

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने अपराध शाखा को आदेश दिया है कि वह मांझे का कारोबार करने वाले आयातकों, व्यापारियों और दुकानदारों की जांच करें और अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे. उन सभी बाजारों का विवरण दिया जाना, चाहिए जहां धागा बेचा जा रहा है और क्या दुकानदारों को इसके खिलाफ सतर्क किया गया है. उन्होंने कहा कि इन धागों के कारण हुई दुर्घटनाओं में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया है.

कोर्ट को बताया गया कि इनमें से कई लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी धागे ने उनका गला काट दिया. यह भी कहा गया कि मांझा पक्षियों और जानवरों के लिए भी हानिकारक है. इस मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पतंगबाजी ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों द्वारा की जाती है, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का कर्तव्य है कि ये खतरनाक धागे बाजार में उपलब्ध न हों.

ये भी पढ़ें: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का प्रगति पर निर्माण कार्य, 12 फरवरी को PM मोदी करेंगे उद्घाटन

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के साथ-साथ मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी संचार के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी मौतें हो रही हैं. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि FIR केवल कागजी न लाए, बल्कि आयातक और निर्यातक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाए. इसलिए इसने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इन धागों के इस्तेमाल के लिए दर्ज एफआईआर की स्थिति और क्या मामलों में चार्जशीट दायर की गई है. बेंच ने दिल्ली पुलिस से सवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिलों पर प्लास्टिक गार्ड लगाने के लिए एक सलाह जारी करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भी कहा है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में मोटापे से परेशान महिला ने की आत्महत्या, मरने से पहले पति को किया था वीडियो कॉल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.