नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है. मुख्यमंत्री आवास के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है.
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर 22 से 23 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर दी गई है. सड़क के दोनों तरफ गेट लगाने के लिए आरडब्ल्यूए से बात की जा रही है. सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास किसी भी तरह की सभा या विरोध-प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी.
25 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 30 मार्च को केजरीवाल के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट ने कहा था कि ये परेशान करने वाली बात है कि संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स के घर पर हमला हुआ. वहां तीन-तीन बैरिकेड्स तोड़े गए, यह किस तरह का बंदोबस्त है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद इस मामले को देखें और जांच करें कि आखिर मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्या सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता थे. क्यों सुरक्षा इंतजाम फेल हो गए? और इस लापरवाही की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की बनती है.
1 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल के आवास पर हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया था. कोर्ट ने सभी सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने डीसीपी उत्तर दिल्ली के इस बयान को दर्ज किया कि सभी दूसरे साक्ष्यों को संरक्षित रखा गया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से बात की है और सुरक्षा के मसले का हल किया जाएगा. याचिकाकर्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बावजूद ऐसा होना सवाल खड़े करता है. सिंघवी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने की मांग की थी. सिंघवी की इस मांग का एएसजी संजय जैन ने विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है. अगर जनहित याचिका पर नोटिस जारी होगा तो ग़लत परंपरा की शुरुआत होगी.
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